
लखनऊ। यूपी की समाजवादी पार्टी (सपा) के शासन काल में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से अंतरिम जमानत मिल गई है। बता दें कि उन्हें दो महीने की अंतरिम जमानत मिली है। इसके साथ कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि गायत्री प्रसाद प्रजापति इस दौरान देश छोड़कर नहीं जा सकते।
प्रजापति पर एक महिला के साथ गैंगरेप करने के आरोप हैं। गैंगरेप के अलावा प्रजापति पर खनन मंत्री रहते घोटाले के भी आरोप हैं। जिसमें प्रजापति को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच का सामना कर रहे हैं। खनन घोटाले में प्रजापति पर कई शहरों में मुकदमे दर्ज हैं। उनके अलावा करीब 6-7 आईएएस अधिकारियों को भी नामजद किया गया है।
बता दें कि लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज में भर्ती गायत्री प्रसाद प्रजापति ने कोरोना वायरस संक्रमण का हवाला देकर जमानत की याचिका दायर की थी। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अंतरिम बेल की अर्जी डाली थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद पांच लाख के पर्सनल बांड और दो जमानतदारों की शर्त के साथ गायत्री को जमानत दी है।
हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति वेद प्रकाश वैश्य ने मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को मेडिकल ग्राउंड पर आज से दो महीने से लिए अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने उनको दो-दो लाख रुपये के दो जमानती और 5 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी है। इसके साथ ही लखनऊ पीठ ने उसे पीड़ित और उसके परिवार के सदस्यों पर दबाव बनाने या प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया।