जयपुर बम ब्लास्ट केस में 11 साल बाद चारों दोषियों को फांसी की सजा

जयपुर। साल 2008 में जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट केस में कोर्ट ने चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने शुक्रवार शाम यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान, सरवर आजमी और मुहम्मद सलमान को हत्या, राजद्रोह और विस्फोटक अधिनियम के तहत फांसी की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

11 साल पुराने मामले में बीते बुधवार को सुनवाई करते हुए एक स्पेशल कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया था। वहीं एक आरोपी बरी कर दिया गया था। बता दें कि ब्लास्ट के चारों आरोपियों को बुधवार को दोषी ठहराए जाने के बाद गुरुवार को सजा के बिंदुओं पर बहस हुई थी। बहस से पहले चारों दोषियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया था।

पिछले एक साल में मामले की सुनवाई तेज कर 1 हजार 296 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और अभियोजन और बचाव पक्ष ने सवाल-जवाब भी किए। चारों आरोपियों को आईपीसी की धारा 302, 307,324, 326, 120 बी, 121ए और 124 ए, 153 ए के तहत दोषी माना गया है। इसके अलावा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा तीन के तहत और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 13, 16, 1 ए और 18 के तहत भी उन्हें दोषी ठहराया है।

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