
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा केंद्र सरकार से दिल्ली मेट्रो के परिचालन को अनुमति देने की सिफारिश के बाद आज एलजी अनिल बैजलने भी इस आदेश को जारी कर दिया है। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो के परिचालन का रास्ता साफ हो गया है। अनलॉक 4 के तहत 7 सितंबर से शुरू होने जा रही मेट्रो सेवाओं को लेकर सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है।
सरकार के निर्देशों के मुताबिक 7 सितंबर से ग्रेडड मैनर में मेट्रो शुरू की जाएगी। मेट्रो में सफर करने वाले हर एक व्यक्ति और स्टेशन और मेट्रो रेल स्टाफ को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सरकार द्वारा जारी निर्देशों में बताया गया है कि सिर्फ बिना लक्षण वाले मरीजों को ही मेट्रो में सफर करने की इजाजत होगी।
सरकार की ओर से कहा गया है कि सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए सुचारू बोर्डिंग/ डीबोर्डिंग को सक्षम करने के लिए स्टेशनों पर पर्याप्त समय प्रदान किया जाना चाहिए। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन भी उचित सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए कुछ स्टेशनों को छोड़ने का सहारा ले सकते हैं।
नए निमयों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में एंट्री और एग्जिट गेट बंद रहेंगे। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही यात्री को मेट्रो से यात्रा की इजाजत दी जाएगी। आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। समय-समय पर पूरे स्टेशन को सैनिटाइज किया जाएगा। एसी में ताजी हवा के लिए व्यवस्था की जाएगी। यात्रियों से कम सामान के साथ यात्रा करने के लिए कहा जाएगा।
मेट्रो में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही सफर की इजाजत होगी। अगर किसी में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे पास के अस्पताल या कोविड केयर सेंटर में भेजा जाएगा। आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। टोकन/पेपर स्लिप टिकट का उपयोग सैनिटाइजेशन के साथ किया जाएगा। यात्रियों को कम से कम सामान के साथ यात्रा करनी होगी।
कंटेनमेंट जोन में मेट्रो स्टेशन नहीं खुलेंगे। बिना मास्क के मेट्रो स्टेशन में एंट्री नहीं मिलेगी। बिना लक्षण वाले लोगों को ही सफर करने की इजाजत होगी। वहीं एंट्री प्वाइंट पर सैनिटाइजर रखे जाएंगे। लोगों को स्मार्ट कार्ड का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए कहा जाएगा।