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निर्भया केस: पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों के नए डेथ वारंट जारी करने की याचिका खारिज की

नई दिल्ली। निर्भया केस में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फिलहाल नया डेथ वारंट जारी करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दी है, जिसमें दोषियों को फांसी पर लटकाने के लिए नया डेथ वारंट जारी करने की मांग की गई थी।

शुक्रवार को अदालत ने कहा कि जब कानून दोषियों को जिंदा रहने की इजाजत देता है, तो उन्हें फांसी देना पाप होगा। अदालत ने कहा कि केवल अटकलों और अनुमानों के आधार पर डेथ वॉरंट जारी नहीं किया जा सकता है। अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का भी जिक्र किया, जिसमें दोषियों को कानूनी विकल्प के लिए 11 फरवरी तक का वक्त दिया है।

निर्भया केस के चारों दोषियों के नए (तीसरे) डेथ वॉरंट के लिए तिहाड़ जेल प्रशासन ने पटियाला हाउस कोर्ट (निचली अदालत) में अर्जी दायर की थी। इसमें सीआरपीसी की धारा 413 और 414 के तहत फांसी की तारीख तय करने की मांग की गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जस्टिस धर्मेंद्र राणा ने इस पर चारों दोषियों को शुक्रवार तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे।

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