अयोध्या मामले पर बोले चीफ जस्टिस- 18 अक्टूबर तक सुनवाई खत्म नहीं हुई तो फैसला संभव नहीं हो पाएगा

नई दिल्ली। अयोध्या भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने गुरुवार को बड़ी टिप्पणी की। चीफ जस्टिस ने कहा कि अयोध्या केस में सुनवाई 18 अक्टूबर तक खत्म होनी जरूरी है। अगर सुनवाई 18 अक्टूबर तक पूरी नहीं हुई तो फैसला देने का चांस खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज अयोध्या केस पर सुनवाई का 32वां दिन है।

गुरुवार को जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई तो सबसे पहले रंजन गोगोई ने इस मामले पर अपनी राय आगे रखी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व वाले पांच जजों की संविधान पीठ ने कहा कि अगर 18 अक्टूबर तक दलीलें पूरी हो जाती हैं तो चार हफ्ते में फैसला देना किसी करिश्मे से कम नहीं होगा।

बता दें कि चीफ जस्टिस गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बोले कि आज के दिन (गुरुवार) को मिलाकर हमारे पास सिर्फ सुनवाई खत्म करने के लिए साढ़े 10 दिन बचे हैं।

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के 30 सितंबर 2010 के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में 14 अपीलें दायर की गई हैं। हाईकोर्ट ने विवादित 2.77 एकड़ भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला विराजमान के बीच समान रूप से विभाजित करने का आदेश दिया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने मई 2011 में हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के साथ ही अयोध्या में विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था

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