मध्यप्रदेश

इन्दौर में लीगल एड डिफेंस काउंसिल प्रणाली लागू

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय परिसर इन्दौर में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का हुआ उद्घाटन

इन्दौर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार इन्दौर में लीगल एड डिफेंस काउंसिल प्रणाली लागू कर दी गई है। लीगल एड डिफेंस काउंसिल के नवीन कार्यालय का शुभारंभ आज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री बी.पी. शर्मा द्वारा किया गया। यह कार्यालय जिला न्यायालय के नवीन भवन के तल मंजिल पर स्थित है। नवीन कार्यालय का फीता काटकर एवं महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्जवलित कर शुभारंभ किया गया।

नालसा लीगल एड डिफेंस काउंसल सिस्टम मोडिफाईड स्कीम 2022 के अन्तर्गत संविदा आधार पर चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसल, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसल एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसल के पदों हेतु साक्षात्कार उपरांत चयन समिति द्वारा चयनित नामों का अनुमोदन कार्यपालक अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा किया गया हैं। जिले में लीगल एड डिफेंस काउंसिल के कुल 8 पद स्वीकृत किये गये थे। जिसमें चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के पद पर श्री आशीर्वाद चौरसिया, अधिवक्ता तथा डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के पद पर तीन अधिवक्ता श्री कमल कुमार सोनी, एकता शर्मा तथा श्री गौरव पालीवाल का चयन हुआ है। असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के कुल 4 पद पर अधिवक्ता सुश्री सोनाली गोयल, सुश्री सौम्या सिंह बघेल, श्री आकाश शर्मा एवं सुश्री शिखा तिवारी का चयन हुआ है। उक्त सभी चयनित पदाधिकारिया के द्वारा पदभार ग्रहण कर लिया गया है ।

क्या है लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम

लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम एक ऐसी नवीन प्रणाली है जिसके अंतर्गत समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरणों में न्यायालयों के समक्ष बचाव पक्ष की ओर से निःशुल्क पैरवी की जायेगी। जिस प्रकार पीडित पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष आपराधिक प्रकरणों में शासन का पक्ष अभियोजन अधिकारियों के द्वारा रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार इस प्रणाली के अंतर्गत बचाव पक्ष की पैरवी किये जाने हेतु लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम लागू किया गया है, ताकि बचाव पक्ष की ओर से भी न्यायालय के समक्ष पूरी मजबूती से पक्ष समर्थन किया जा सके।

लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के पूर्व क्या थी प्रणाली

लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम से पहले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु तैयार की गई अधिवक्तागण की पैनल से अधिवक्ता को नियुक्त किया जाता था किन्तु अब लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम लागू होने से बचाव पक्ष की ओर से मात्र डिफेंस काउंसिल के द्वारा ही पैरवी की जायेगी। जबकि नि:शुल्क विधिक सहायता अधिवक्तागण के द्वारा आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर समस्त प्रकार के अन्य मामलों में नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान की जायेगी।

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