गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी को हुई 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली। गैंगस्टर एक्ट में माफिया मुख्तार अंसारी दोषी करार दिया गया है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने मुख्तार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं मुख्तार अंसारी के साथ ही भीम सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है।

वहीं, माफिया मुख्तार का भाई और गाजीपुर से लोकसभा सांसद अफजाल अंसारी दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने उसे 4 साल की सजा सुनाई है। अफजाल अंसारी पर पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद ही पुलिस ने अफजाल अंसारी को हिरासत में ले लिया था।

गाजीपुर के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के इस फैसले के बाद लोकसभा सांसद अफजाल अंसारी की सांसदी जा सकती है। बता दें कि कोर्ट ने यह सजा 16 साल पुराने के मामले में सुनाई है। कोर्ट में सजा सुनाए जाने के समय अफजाल अंसारी कटघरे में मौजूद रहा वहीं मुख्तार को बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। बता दें कि दोनों के खिलाफ बीजेपी नेता कृष्णनंद राय की हत्या के मामले में केस दर्ज किया गया था।

मुहम्दाबाद पुलिस ने साल 2007 में भांवरकोल और वाराणसी मामले में गैंगचार्ट में गिरोह बंद अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में अफजाल अभी जमानत पर था। इस मामले में 23 सितंबर 2022 को आरोप तय कर दिए गए थे और अभियोजन की तरफ से गवाही होने के बाद 1 अप्रैल को सुनवाई भी पूरी हो गई थी। इसके बाद 15 अप्रैल को फैसला आना था लेकिन बाद में इसे 29 अप्रैल कर दिया गया था।

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