
नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इमरान की 3 साल की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। पूर्व पीएम ने निचली अदालत के सजा के फैसले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसपर आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।
तोशाखाना मामले में निचली अदालत ने इमरान खान को 3 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने उन पर पांच साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। इमरान ने निचली अदालत के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए राहत दी थी, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें फिर से दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है।
इस बीच इमरान की पैरवी कर रहे वकील ने राहुल गांधी का भी जिक्र किया। बता दें कि बीते दिनों राहुल गांधी को मोदी उपनाम प्रकरण में दो साल का सजा सुनाई गई थी। जिसके बाद चार साल तक कांग्रेस नेता के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल की ना महज सजा पर रोक लगाई गई, बल्कि उनकी संसद सदस्यता भी बहल कर दी गई।
हालांकि, माना जा रहा था कि अगर इमरान तोशाखाना मामले में राहत मिली तो चुनाव आयोग द्वारा उनके चुनाव लड़ने पर लगाए गए रोक को हटा दिया जाएगा, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक तो लगा दी, लेकिन उनकी संसद सदस्यता बहाल नहीं की।
क्या है तोशाखाना मामला
सत्तारूढ़ पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने चुनाव आयोग के सामने तोशाखाना मामला उठाया था। पीडीएम ने चुनाव आयोग से कहा कि इमरान खान ने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान विभिन्न देशों से मिले महंगे गिफ्ट को बेच दिया था। इसके बाद इमरान ने चुनाव आयोग को बताया कि उन्होंने इन सभी गिफ्ट्स को 2.15 करोड़ रुपये में खरीदा था और बेचने के बाद उन्हें 5.8 करोड़ रुपये मिले थे। हालांकि, बाद में खुलासा हुआ कि यह धनराशि 20 करोड़ पाकिस्तानी रुपये से भी ज्यादा थी।