
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन के खिलाफ चुनाव याचिका को खारिज कर दिया है। चुनाव याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि बीते लोकसभा चुनाव में वाराणसी संसदीय सीट से प्रत्याशी न होने के कारण याची तेज बहादुर यादव को चुनाव याचिका दाखिल करके प्रधानमंत्री के निर्वाचन को चुनौती देने का अधिकार नहीं है।
न्यायमूर्ति ने कहा कि लोकसभा चुनाव में वाराणसी संसदीय सीट से मतदाता या प्रत्याशी न होने के कारण याची तेज बहादुर यादव को चुनाव याचिका दाखिल करके निर्वाचन को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। यादव द्वारा दायर चुनाव याचिका पर प्रधानमंत्री की तरफ से इसकी पोषणीयता पर सवाल उठाए गए थे। कहा गया था कि याची चूंकि वाराणसी से संसदीय चुनाव जीते मोदी के खिलाफ चुनाव में प्रत्याशी नही था।
इस कारण उसे चुनाव याचिका दायर कर चुनाव को चुनौती देने का हक नही है। बीएसएफ से बर्खास्त जवान तेज बहादुर ने उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर कर प्रधानमंत्री के चुनाव को रद्द करने की मांग की थी। कहा था कि प्रशासन ने दबाव में आकर उनका नामांकन खारिज किया जबकि विरोध में कहा गया कि याची वाराणसी का वोटर नहीं है। ऐसे में उसके द्वारा दायर यह चुनाव याचिका पोषणीय नहीं है।