नई दिल्ली। रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी स्काइलाइट हॉस्पिटैलिटी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक डीएलएफ जमीन सौदों में हुई आमदनी की आयकर विभाग से समीक्षा जारी रहेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को किसी भी तरह की राहत देने से साफ इनकार कर दिया है।
जिसका मतलब है कि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रहेगा (दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कंपनी की याचिका रद्द कर दी थी)। दरअसल, स्काइलाइट ने सुप्रीम कोर्ट में आयकर विभाग की कार्रवाई को रद्द करने की मांग करती हुई याचिका दायर की थी।