भिवंडी। महाराष्ट्र के ठाणे जिला की भिवंडी अदालत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर आज आरोप तय कर दिए। गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत आरोपी बनाया गया है। गांधी ने पिछले आम चुनाव के दौरान छह मार्च 2014 को भिवंडी में आयोजित चुनावी रैली में आरएसएस को महात्मा गांधी की मौत का जिम्मेदार बताया था।
गांधी के इस बयान पर आरएसएस की भिवंडी शाखा के सचिव राजेश कुंटे ने आपराधिक मामला दर्ज कराया था। जब न्यायाधीश ए आई शेख ने आरोप तय किए तब गांधी ने कहा, मैं दोषी नहीं हूं। गौरतलब है कि दो मई को अदालत ने गांधी को हाजिर होने तथा इस मामले में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था।