रायपुर। छत्तीसगढ़ के केबिनेट मंत्री बृजमहोन अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रायपुर की पूर्व मेयर द्वारा मंत्री के खिलाफ लगाई गई याचिका बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार कर ली गई। चुनाव याचिका किरणमयी नायक विरुद्ध बृजमोहन अग्रवाल की मोशन हियरिंग जस्टिस गोगोई की बेंच में हुई।
किरणमयी के गंभीर आरोप
छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पर पूर्व मेयर किरणमयी नायक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सन् 2013 के विधानसभा चुनाव में दक्षिण रायपुर से कांग्रेस प्रत्याशी किरणमयी नायक ने बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इसमें किरणमयी नायक की हार हुई थी। जिस पर किरणमयी ने हाई कोर्ट और चुनाव आयोग में याचिका दायर कर कहा था कि मंत्री ने चुनाव आयोग द्वारा खर्च की तय सीमा से ज्यादा खर्च किया है।
हाई कोर्ट में रखे सबूत
चुनाव में तय सीमा से ज्यादा खर्च के मामले में बिलासपुर हाई कोर्ट में किरणमयी ने कई सबूत पेश किए। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से भी बयान दर्ज कराए गए थे, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ लगाई गई चुनाव याचिका को हाई कोर्ट जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया था। इसके बाद किरणमयी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे आज मंजूर कर लिया गया है।
मुझे न्याय जरूर मिलेगा
पूर्व मेयर किरणमयी नायक ने बताया कि जिसमें कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया। किरणमयी नायक ने बताया कि उनकी ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और उनकी टीम कोर्ट में मौजूद रही। मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, यहां से न्याय जरूर मिलेगा।