नई दिल्ली। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने एक दिसंबर से लागू होने वाली अनलॉक प्रक्रिया के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। दिशानिर्देशों का मुख्य फोकस कोरोना के प्रसार के खिलाफ हासिल किए गए पर्याप्त लाभ को बढ़ाना है।
इसके अलावा कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बढ़ते नए मामलों को ध्यान में रखते हुए त्यौहारों के मौसम और सर्दियों की शुरुआत में यह जोर दिया गया है कि महामारी को पूरी तरह से दूर करने के लिए सावधानी बनाए रखने और निर्धारित रणनीति का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए दिशा-निर्देश एक दिसंबर से प्रभावी होंगे और महीने के आखिरी यानी 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। बता दें कि गृह मंत्रालय ने निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अपनी गाइडलाइंस में केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्ती से महामारी के रोकथाम के उपाय करने, विभिन्न गतिविधियों पर SOP और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है।
वहीं गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस में कंटेनमेंट जोन में दिसंबर तक सख्ती बरती गई है। कंटेनमेंट जोन में पूरे दिसंबर तक सख्ती लागू रहेगी। यहां पर दिसंबर तक केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति दी गई है। वहीं निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का सख्ती से पालन किया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
इसके अलावा गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस की स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य व केंद्रशासित प्रदेश केवल निषिद्ध क्षेत्रों में रात का कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं। दिशा-निर्देश के मुताबिक, सर्विलांस टीम द्वारा घर-घर जाकर निगरानी की जाएगी। इसके अलावा कोरोना मरीजों का इलाज सुविधाओं के साथ तुरंत आइसोलेशन सुनिश्चित किया जाएगा।
गाइडलाइंस में 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, प्रेग्नेंट औरतों और दस साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। हालांकि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर कोई पाबंदी लागू नहीं की गई है। इसके लिए किसी तरह की अनुमति लेने की भी आवश्यकता नहीं होगी।